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वायनाड सीट से जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

By RNI Hindi Desk 
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केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए राहुल गांधी को राहत दी है। इस याचिका को वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सरिता एस नैयर ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपकंर दत्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के खारिज होने से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।

पहले भी खारिज हो चुकी है याचिका
कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से वर्ष 2019 में हुए आम चुनाव में लोकसभा सदस्य चुने गये थे। जिसके बाद सरिता एस नैयर ने अक्टूबर 2019 में वायनाड की सीट से राहुल गांधी के लोक सभा सदस्य चुने जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में वायनाड और एर्नाकुलम सीट में लोकसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। जिसके बाद वर्ष 2020 में राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नही माना था और याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका के खारिज होने के बाद सुनीता एस नैयर ने याचिका बहाली की मांग करते हुए फिर से याचिका दायर कर दी थी। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपकंर दत्त्ता की पीठ ने फिर से इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि विशेष अनुमति याचिका को गुण दोष के आधार पर खारिज किया जाता है। इसके अलावा कहा गया है कि इस याचिका को खारिज करने के पूर्व के आदेश में हमे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही दिखता है। इसलिय यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका के खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।