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सौजन्या: एग्जिट पोल पर लगे प्रतिबंध…

Sowjanya: Ban on exit polls...उत्तराखंड में हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल, 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल(Exit Poll) के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाया गया है।

By RNI Hindi Desk 
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रिपोर्ट:खुशी पाल

उत्तराखंड(Uttarakhand) में चुनाव प्रचार को लेकर हाल ही में एक बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल, उत्तराखंड में यह ऐलान किया गया है कि 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल(Exit Poll) के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाया गया है।

एग्जिट पोल के प्रचार-प्रसार पर रोक

जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में हाल ही में चुनाव में एग्जिट पोल के प्रचार-प्रसार या किसी भी प्रकार के प्रकाशन, उसके प्रचार और पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मामले पर उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस मामले में आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया है कि एग्जिट पोल संबंधी अधिसूचना जारी की थी।

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क्या है सूचना में?

आपको बता दें कि इस निर्देश में जारी किया गया है कि 10 फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम 6:30 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया(Print and Electronic Media) की ओर से किसी भी तरह के एग्जिट पोल(Exit Poll), इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने अपने बयान में कहा कि ओपिनियन पोल(Opinion Poll) या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर सख्त प्रतिबंध होगी। जिस व्यक्ति ने इन नियमों का उल्लंघन किया उनपर सख्त कार्यवाई की जाएगी।

बिना अनुमति अंतिम 48 घंटों में विज्ञापन प्रसारण पर भी रोक

इसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव से 48 घंटे पहले बिना किसी अनुमति के विज्ञापन प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। वहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस मामले पर कहा है कि उनके मुताबिक, 13 और 14 फरवरी को किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या संगठन या व्यक्ति की ओर से प्रिंट मीडिया में किसी भी तरह के विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

इसके लिए राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का प्रमाणन जरूरी होगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदान दिवस और इससे एक दिन पूर्व विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रकाशन तिथि से कम से कम दो दिन पहले एप्रूवल लेना होगा।

 

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