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जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को SC सुनाएगा फैसला।

By RNI Hindi Desk 
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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। जिसके बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई याचियों ने सुप्रीम कोर्ट में इन पाबंदियों को चुनौती दी थी। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा।

दरअसल आर्टिकल 370 को पिछले साल 5 अगस्त को बेअसर कर दिया गया था जिसके बाद सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति काबू में रहे इसके लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। इसी पाबंदी के खिलाफ कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस एन.वी.रमन, जस्टिस आऱ. सुभाष रेड्डी औऱ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने इन याचिकाओं पर पिछले 27 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों का सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर बचाव किया था कि ये कदम ऐहतियात के तौर पर उठाए गए हैं। केंद्र ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में न कोई जान गई है औऱ ना ही कोई गोली चलाई गई है।

आपको बता दें कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की एग्जिक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन और कुछ अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। जिनमें घाटी में लगी पाबंदियों पर सवाल उठाया था।

वहीं केंद्र सरकार ने घाटी में आतंकी हिंसा का जिक्र करते हुए अदालत में कहा था कि पिछले कई सालों से सीमापार से आतंकियें की घुसपैठ कराई जा रही है। स्थानीय आतंकियों औऱ अलगाववादी संगठनों ने इलाके में आम नागरिकों को एक तरह से बंधक बना लिया है ऐसे में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार अगर सही कदम नहीं उठाती तो यह मूर्खतापूर्ण होगा।

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