उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट गाड़ियों की तरह कमर्शियल गाड़ियों के भी रजिस्ट्रेशन डीलर के जरिए होंगे।
28 सितंबर 2020 से पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
अब प्राइवेट गाड़ियों की तरह शोरूम से ही डीलर कमर्शियल गाड़ियों का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे।
हालांकि फिटनेस सहित अन्य तरह के सर्टिफिकेट के लिए अभी भी आरटीओ ऑफिस का ही चक्कर लगाना पड़ेगा। बता दें, अभी तक कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था!
लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब गाड़ी खरीदने वालों को आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
गाजियाबाद के एआरटीओ विश्वजीत सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के तहत 28 सितंबर 2020 से जिस शोरूम से कमर्शियल गाड़ी खरीदी जाएगी वहीं से ऑनलाइन कागजों को आरटीओ कार्यालय भेजा जाएगा।
आरटीओ कार्यालय पेपर्स की जांच करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर देगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर शोरूम भेज दिया जाएगा और वहीं से गाड़ी मालिक आरसी पेपर ले सकेंगे।