{ अनुज की रिपोर्ट }
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसेवाओं से जुड़े विभागों, निगमों तथा सरकार के नियंत्रण या अधीन निगमों तथा स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवाओं पर छह माह के लिए रोक लगा दी है।
इस आशय की यहां अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि लोकहित में उत्तर प्रदेश का आवश्यक सेवा का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने हड़ताल पर रोक लगायी है।
ज्ञात हो, सरकार ने कर्मचारियों के कई भत्तों का भुगतान एक वर्ष के लिए स्थगित करने के बाद अचानक पूरी तरह समाप्त कर दिया था।
तमाम सेवा संगठनों से जुड़े कर्मचारी काली पट्टी बांधकर इसके प्रति विरोध जता रहे हैं। उन्होंने आगे आंदोलन की चेतावनी भी दे रखी है .