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उत्तर प्रदेश के 06 जिलों के राजकीय आई.टी.आई के निर्माण हेतु 638.96 लाख रुपये अवमुक्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 06 जनपदों के विभिन्न विकासखण्डों में राजकीय आई.टी.आई. के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में 638.96 लाख रुपये अवमुक्त किये हैं।

By RNI Hindi Desk 
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लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 06 जनपदों के विभिन्न विकासखण्डों में राजकीय आई.टी.आई. के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में 638.96 लाख रुपये अवमुक्त किये हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार गाजीपुर के भदोरा में राजकीय आई.टी.आई. के निर्माण हेतु 79.87 लाख रुपये, गोण्डा के बभनजोत हेतु 79.87 लाख रुपये, पीलीभीत के अमरिया के दबका बढेपुरा हेतु 79.87 लाख रुपये, बलरामपुर के बंजरिया गैडास बुजुर्ग, देवरीखेरा रेहरा बाजार तथा लैबुडवा (लखोरा) हरैया सतघरवा हेतु कुल 239.61 लाख रुपये, लखीमपुर खीरी के फूल बेहड़ हेतु 79.87 लाख रुपये तथा शामली के उन हेतु 79.87 लाख रुपये अवमुक्त किये गये हैं।

इस संबंध में जारी आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जयेगा। बजट मैनुअल नियमों के अंतर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के संबंध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग ( M. O. U. ) हस्ताक्षरित किया जायेगा।

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