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लव जिहाद मामला : आरोपी नदीम की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

By RNI Hindi Desk 
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लव जिहाद मामला : आरोपी नदीम की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कथित लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए यूपी सरकार द्वारा बनाए धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से 4 जनवरी तक विस्तृत जवाब मांगा है। यह रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर मांगी गई है।

तो वहीं, एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने एक शख्स की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह रोक कथित लव जिहाद कानून के तहत हुई पहली गिरफ्तारी पर लगाई गई है।

दरअसल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अक्षय कुमार त्यागी ने नदीम और उनके भाई सलमान के खिलाफ मंसूरपुर थाने एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में अक्षय त्यागी ने कहा था कि, वो हरिद्वार के भगवानपुर में लेबर कांट्रेक्टर का काम करता था, जहां पर उसके अधीन नदीम नाम का एक युवक भी काम करता था।

नदीम ने उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसमें नदीम का सहयोगी उसका भाई सलमान भी शामिल था। आरोप है कि नदीम उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराना चाहता था।

अक्षय त्यागी की शिकायत पर मंसूरपुर थाना पुलिस ने धारा 504/ 506 /120 बी व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 की धारा 3/5 के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो वहीं, एफआईआर के जवाब में नदीम के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पुलिस उसके खिलाफ अगले सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि उसके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है कि नदीम द्वारा कोई बल या जबरदस्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि विक्टिम वास्तव में एक वयस्क है जो अपनी भलाई को समझती है। साथ ही याचिकाकर्ता को निजता का मौलिक अधिकार है। गौरतलब है कि अदालत ने लव जिहाद अध्यादेश को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी शुक्रवार को निर्देश दिया।

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