रिपोर्ट: सत्यम दुबे
लखनऊ: सोमवार को इलाबादाद हाईकोर्ट के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ योगी सरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।
Weekend lockdown to be imposed in UP on Saturdays & Sundays. Lockdown will come into effect on Friday 8 pm & continue till Monday 7 am. Only essential services will be allowed. Night curfew will remain imposed in all districts: Awanish K Awasthi, Additional Chief Secy, Home Dept
— ANI UP (@ANINewsUP) April 20, 2021
योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी। सरकार ने आगे कहा कि कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।
लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। सरकार के नये आदेश के अनुसार अब प्रदेश में शनिवार और रविवार दोनों दिन बंदी रहेगी। इसी के साथ पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। वीकली लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाज़ार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम होगा, लेकिन आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी।
प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
लॉकडाउन के कारण किसी के भी सामने आजीविका का संकट उत्पन्न न हो इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हमने ‘कोरोना कर्फ्यू’ को पूरी सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 20, 2021
मंगलवार को सीएम योगी ने टीम-11 के साथ को समीक्षा बैठक की, इस दौरान सीएम योगी ने शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने नाइट कर्फ्यू को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि वीकली लॉकडाउन में भीड़-भाड़ वाले तमाम जगहें बंद रहेंगी। दोनों दिन सैनिटाइजेशन का काम होगा।
सीएम योगी ने आगे कहा कि वीकेंड लॉकडाउन के अलावा जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात्रि 8 बजे से अगले दिन प्रातः 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में हर नागरिक का योगदान है। जहां तक जरूरी हो, घर से बाहर न निकलें। पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं। निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न हो, इसे कड़ाई से लागू किया जाए।
आपको बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच जिलों में कम्पलीट लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।