खबर गाजियाबाद से है जहां 31 मई तक धारा 144 बढ़ाई गईं है। कोरोना वायरस ओर ईद उल फितर की दृष्टिगत धारा 144 बढ़ाई गई है।
डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। फाइन भी वसूला जाएगा।
सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा वहीं इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे।