बदायूं : लॉकडाउन के बीच ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा का काम पहले से चालू हो चुका है, अब ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उद्योग भी खुल जाएंगे। हालांकि हॉटस्पॉट एरिया में यह छूट नहीं दी जाएगी। निर्माण कार्यों को शुरू कराने के लिए भी शासन ने हरी झंडी दे दी है। हॉटस्पॉट से दूर मदिरा की एकल दुकानों को खोलने के लिए भी शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि शारीरिक दूरी, मास्क की अनिवार्यता और सैनिटाइजेशन की अनिवार्यता सभी के साथ की गई है।
शासन की ओर से जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोला जाएगा। टैक्सी में एक ड्राइवर के साथ दो लोगों के जिले में जाने की अनुमति दी जा सकती है। 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और 10 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है।