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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 89वें मामले में दी अंतरिम जमानत

सपा के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। जमानत से आजम खान की खुशी का ठिकाना नही है सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में अंतरिम जमानत दी है।

By RNI Hindi Desk 
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सपा के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। जमानत से आजम खान की खुशी का ठिकाना नही है सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में अंतरिम जमानत दी है। बता दें, आजम को 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। नियमित जमानत होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

आजम खान की जमानत पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया था। यूपी सरकार ने आजम खान को भूमाफिया,आदतन अपराधी बताया था। बता दें, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत SC ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत दी है। नियमित जमानत होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है। आजम खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं।

आजम खान के खिलाफ वर्ष 2020 में गलत तरीके से स्कूल के लिए एनओसी लिए जाने का मामला दर्ज हुआ था। यह उनके खिलाफ दर्ज किया गया 89 केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम जमानत दी है।

दरअसल, गलत तरीके से स्कूल के लिए एनओसी लिए जाने के मामले में आजम खान के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई थी, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई। इस मामले में तीन लोगों पर चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी है। उन्हें आरोपी बनाया जा चुका है। आजम खान का नाम इस केस में बाद में जोड़ा गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आपत्ति जताई गई थी। अब इस मामले में आजम की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी।

आजम खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। उस दौरान आजम खान की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को उन्हें अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आजम समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। माना जा रहा है कि 27 महीनों से जेल में बंद आजम खान अब उनके बीच आएंगे। हालांकि, अभी इसके लिए उन्हें अन्य मामलों की नियमित जमानत के लिए संबंधित कोर्ट में जाना होगा।

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