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आजम खान को कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, पढ़ें

सपा नेता आज़म खान को बड़ी खुशखबरी मिली है दरअसल हेट स्पीट मामले में सपा  के नेता आज़म खान कोर्ट से राहत मिली है। 15 नवंबर तक अब सपा नेता आज़म खान को फिलहाल पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकेगी।

By RNI Hindi Desk 
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सपा नेता आज़म खान को बड़ी खुशखबरी मिली है दरअसल हेट स्पीट मामले में सपा  के नेता आज़म खान कोर्ट से राहत मिली है। 15 नवंबर तक अब सपा नेता आज़म खान को फिलहाल पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकेगी।

दरअसल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन आजम खान की सदस्यता रद्द होने के मामले में बड़ी जानकारी सामने आयी है। चुनाव आयोग की ओर से वकील अरविंद दत्तार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग उपचुनाव को टाल नहीं सकता है। संवैधानिक कारणों से ऐसा नहीं किया जा सकता है।

हेट स्पीट मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खाँ को बड़ी राहत मिली है। 15 नवंबर तक अब सपा नेता आज़म खाँ को फिलहाल पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकेगी। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन आजम खान की सदस्यता रद्द होने के मामले में बड़ी जानकारी सामने आयी है। चुनाव आयोग की ओर से वकील अरविंद दत्तार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग उपचुनाव को टाल नहीं सकता है। संवैधानिक कारणों से ऐसा नहीं किया जा सकता है।

पी चिदंबरम ने आगे कहा कि आजम मामले में सरकार ने तेजी से कदम उठाया। हमें अपील करने का समय भी नहीं दिया गया। हमें अपील करने का समय मिलना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में अरविंद दातार दलील दी।

पी चिदंबरम ने आगे कहा कि आजम मामले में सरकार ने तेजी से कदम उठाया। हमें अपील करने का समय भी नहीं दिया गया। हमें अपील करने का समय मिलना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में अरविंद दातार दलील दी।

आजम खान को 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि पद से अयोग्य घोषित हो जाता है।

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