कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी।
दिल्लीः राहुल गांधी को सूरत की सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होने लोअर कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल ने कोर्ट के इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। जहां सेशन कोर्ट ने राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बहरहाल बताया जा रहा है कि कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी।
इधर कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार को हमेशा से ऐसा लगता है कि उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। राहुल को इस बात का घमंड था कि वह गांधी परिवार के बेटे हैं, लेकिन सूरत की कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि कोर्ट सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि राहुल के पास अभी भी मौका है उन्हें ओबीसी समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए।