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मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती।

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्लीः दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

इधर CBI के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने नई चार्जशीट में दावा किया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अलग-अलग चैनलों के जरिए 622.67 करोड़ रुपए मिले हैं। नई आबकारी नीति के तहत जिन चैनलों के जरिए उन्होंने पैसे हासिल किए उनमें पीओसी क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किक बैक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि साउथ ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इंडोस्पिरिट्स ने मनीष सिसोदिया और विजय नायर के सहयोग से एल लाइसेंस हासिल किया। इससे 192.8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। जब पूछताछ की गई तो वित्त टीम प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने इस दौरान 14 अलग-अलग मोबाइल फोन में 43 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया और सबूत मिटा दिए। गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी। भ्रष्टाचार का आरोप जोर पकड़ने और काफी शोर-शराबे के बाद सितंबर 2022 में सीएम ने नई नीति को रद्द कर दिया। शराब नीति रद्द होने के बाद भी ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 24 फरवरी को गिरफ्तार किया और उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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