सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने दावा किया था कि इस हादसे में 200 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि रेलवे प्रशासन ने केवल 18 मौतों की पुष्टि की थी।
