केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी। 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी यह नया विनियमन, यह अनिवार्य करता है कि सीबीआई किसी भी जांच को आगे बढ़ाने से पहले राज्य सरकार से लिखित सहमति प्राप्त करे।
