आज कर्नाटक हाईकोर्ट हिजाब विवाद मामले पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा, हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। स्कूलों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। वही हिजाब विवाद को लेकर सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
आज कर्नाटक हाईकोर्ट हिजाब विवाद मामले पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा, हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। स्कूलों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। वही हिजाब विवाद को लेकर सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
Karnataka High Courts upholds hijab ban | It restates the position of law as held by SC in Sabarimala (case) by saying that what is essentially religious is not sufficient but what is required to be shown is essential to religion: Karnataka Advocate General, Prabhuling Navadgi
— ANI (@ANI) March 15, 2022
हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज करते हुए कहा, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते है। बता दें, कर्नाटक सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई थी। कर्नाटक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर सुबह 10.30 बजे इस मामले पर अंतरिम आदेश सुनाया।
बता दें कि कुछ दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी। इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है।
हिजाब मामले में फैसले से पहले कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। कर्नाटक में कई शहर के सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। फैसले से पहले बैंगलुरु में सावर्जनिक सभा पर रोक लगा दी गई है। दक्षिण कन्नड़ में सभी स्कूलों,कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया गया है। कालाबुरागी,शिवमोग्गा, उडुपी में धारा 144 लागू की गई।
कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाईकोर्ट ने दो अहम बातें कहीं। पहली- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी- स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट के फैसले की तीन बड़ी बातें..
स्टूडेंट स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है।
हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कीं।