1 जनवरी 2021 से बदलने वाले है ,डीएल और आरसी से जुड़े ये नियम, पढ़े काम की खबर
साल 2020 खत्म होने को है और नए वर्ष 2021 का आगाज होने वाला है। हमेशा की तरह साल के खत्म होने पर सरकार की ओर से कई प्रकार के नियमों में बदलाव किये जाते हैं, जिसकी जानकारी ना होने पर कई बार हमें उसका जुर्माना भी भुगतना पड़ता है।
आज हम आपको बताने जा रहे हैं परिवहन विभाग के एक नियम के बारे मे। दरअसल, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 31 दिसंबर तक नियमों में छूट दी थी, जिसके चलते परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण-पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब वाहन मालिकों को डीएल, आरसी और फिटनेस जैसे दस्तावेजों का जल्द ही नवीनीकरण कराना होगा, क्योंकि 31 दिसंबर को परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट खत्म हो रही है।
परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों के मुताबिक, अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस छूट की समय सीमा फिर से नहीं बढ़ाई तो वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नए मोटर वाहन के नियमों के मुताबिक, अगर वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
अगर आपके डीएल और आरसी की वैधता खत्म हो गई है, तो उसे तुरंत रिन्यू करा लें नहीं तो यह लापरवाही नए साल से आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर आपको अपने डीएल को रिन्यू कराना है तो इसके लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं पर क्लिक करना होगा।