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कोरोना से हुई मौत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- मुआवजा दे सरकार

By RNI Hindi Desk 
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रिपोर्ट: सत्यम दुबे

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कहर से देश में हुई मौत पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को महामारी से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हम मुआवजा तय नहीं कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) छह सप्ताह के भीतर प्रत्येक कोविड पीड़ित को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि निर्धारित करने का दिशानिर्देश जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि सहित राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करने के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है। अनुग्रह राशि प्रदान न करके एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है।

आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार वालों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने में असमर्थता जताई थी। इस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे सरकार का खजाना खाली हो सकता है। सरकार ने कहा था कि हमारा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है।

वहां केद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो  देशभर में अब तक कोरोना वायरस  से 3 करोड़ 3 लाख 62 हजार 484 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 3 लाख 98 हजार 454 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2 करोड़ 94 लाख 27 हजार 330 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड-19 के 5 लाख 37 हजार एक्टिव केस मौजूद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने के साथ-साथ आदेश दिया की डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह करोना और मौत का दिन लिखना होगा। सरकार छह महीने में इस पर गाइडलाइंस बनाएगी। जिन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका है और उनको उस पर आपत्ति है तो सरकार उस पर दोबारा विचार करेगी। इसके लिए सरकार ऐसे लोगों को शिकायत का विकल्प देगी ताकि डेथ सर्टिफिकेट फिर से जारी हो।

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