निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज दोषी मुकेश की दया याचिका को चुनौती देने वाला पिटिशन खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मुकेश के पास फांसी से बचने के अब तमाम विकल्प खत्म हो गए हैं। सभी दोषियों को 1 फरवरी को फांसी देने की तारीख तय है।
अदालत ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें राष्ट्रपति के फैसले में दखल देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, उन्हें राष्ट्रपति के फैसले में कोई जल्दबाजी नजर नहीं आती। उन्होंने सभी दस्तावेज देखकर ही फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, जेल में मुकेश के साथ खराब व्यवहार हुआ यह उसकी दया का आधार नहीं हो सकता। दया याचिका पर शीघ्र कार्रवाई करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे से फैसला नहीं लिया गया है।
बताते चलें कि, मुकेश की वकील ने कहा था कि दया याचिका को जल्द खारिज करने की वजह से उस पर ठीक से गौर नहीं किया गया है। इसके साथ ही मुकेश के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं।