रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कहर से उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों से तैरती मिले शवों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इन मामलों की जॉच विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर कराई जाये। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है।
आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर व उन्नाव जिलों और बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में शव बहते मिले थे। जिसको लेकर इस याचिका में इन लोगों की मौत का कारण जानने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया गया था।
याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारों को इन शवों का पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही दावा किया गया कि अगर गंगा नदी में मिले शव कोरोना संक्रमितों के हैं तो इससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा है, क्योंकि कई शहरों के लिए गंगा नदी का पानी पेयजल का साधन है।
कोरोना का दूसरा लहर जब मई महीने में कहर बरपा रहा था, तभी गंगा नदी में शवों के मिलने के मामले सामने आए थे। कई जगह की स्थिति बेहद खराब थी। बात करें गाजीपुर जिले की तो यहां हालात ऐसे हो गए थे कि लाशों को केमिकल डालकर डिकंपोज करना पड़ रहा था। तब भी अंदेशा जताया गया था कि ऐसे नदी में बहते शवों से कोरोना और विकराल रूप ले सकता है।