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कमलनाथ सरकार ने मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाने का दिया आदेश

By RNI Hindi Desk 
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मध्य प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीचे लाउड स्वीकर पर प्रतिबंध लगाने के एक आदेश को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल, आष्टा के एक प्राचीन मंदिर से प्रशासन ने वहां से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया था। मंदिर समिति का आरोप है कि प्रशासन की ओर से ये आदेश दिया गया है कि अगर प्रतिबंधित अवधि में लाउडस्पीकर मंदिर में बजा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। कमलनाथ सराकर के इस कदम को शिवराज सिंह चौहान ने शर्मनाक और तुष्टीकरण करने वाला बताया है।

दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी यह लागू होगा?

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये मांग कर रहे हैं कि प्रतिबंध सिर्फ मंदिरों पर ही लागू न किया जाए। शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि, कोलाहल नियंत्रण के नाम पर मंदिर से स्पीकर हटाने का जो आदेश जारी हुआ है, क्या रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के बीच दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी यह लागू करवा पाएंगे? प्रदेश के मुखिया की दृष्टि में तो सभी धर्म समान होने चाहिए या नहीं?

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी का कमलनाथ सरकार को चेतावनी

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने सीएम कमलनाथ को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि, यदि कोलाहल नियंत्रण कानून है तो वह केवल मंदिरों के लिए नहीं हो सकता। आपके जीवन में यदि कोई पारदर्शिता बची है तो रातके 10 से सुबह के 6 बजे तक इसे सभी धार्मिक स्थलों पर लागू करवाइए, वरना न आष्टा के मंदिरों से स्पीकर हटेंगे, न किसी और मंदिर से।

किसने दिया लाउडस्पीकर हटाने का आदेश?


दरअसल, मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय की ओर से सभी कलेक्टर और एसपी को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत तय समय में ही लाउड स्पीकर्स चलाए जाएं, और साउंड भी निर्धारित मापडंद के मुताबिक हो। इस संबंध में पहले से जारी दिशा निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

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