निर्भया मामला में सुप्रीम कोर्ट ने ने पवन कुमार गुप्ता को दोषी ठहराते हुए दायर स्पेशल लीव पिटिशन को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले में कोई नया आधार नहीं पाया, पवन ने दावा किया था कि वह अपराध के समय किशोर था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की थी। जिस कारण उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दोषी पक्ष के वकील मे दलील देते हुए कहा दिसंबर, 2012 में इस अपराध के समय पवन नाबालिग था और उच्च न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया।
गौरतलब हो कि, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वॉरंट जारी किया है। अब उन्हें 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दोषी ने दया याचिका दायर की ती और उसकी दया याचिका खारिज होने के बाद प्रक्रिया के तहत नया डेथ वॉरंट जारी करना पड़ा और फांसी की तारीख बढ़ानी पड़ी।