देशभर में कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए जारी लाॅकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया हैं। गृह मंत्रालय ने जारी दिशानिर्देशों को 31 मई तक बढ़ा दिया है।
लाॅकडाउन 4.0 को 14 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए है।
लाॅकडाउन 4.0 में इस बार राज्य सरकार को निर्णय लेने का अधिकार मिला है। इसके साथ राज्य सरकार तय करेंगी कि किस जोन को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बार कोरोना वायरस को लेकर केंद्र ने पांच जोन लागू किए है। इनमें रेड जोन, ग्रीन जोन, आॅरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को लागू किया गया है। लेकिन जिलों को किस जोन में रखा जाएगा, इसका निर्णय राज्य सरकार तय करेंगी।
देशभर में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कफ्र्यू लागू रहेंगा। देशभर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, पान तम्बाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के साथ सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया गया है। स्कूल-काॅलेज, माॅल, सिनेमा हाॅल, रेस्टोरेंट, हवाई यात्रा, मेट्रों टेªन भी 31 मई तक बंद रहेंगें। इसी के साथ शादी समाहरोह में 50 आदमी एकत्र होने की अनुमति मिली है।