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पाकिस्तानी शरणार्थियों को दें तत्काल राशन किट देने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पाकिस्तान के शरणार्थियों को राशन किट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने SOP पर किसी प्रकार के क्लेरिफिकेशन से भी इनकार लर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 जून रखी है। राजस्थान में काफी संख्या में पाकिस्तानी शरणार्थी रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से इनकी भी आजीविका प्रभावित हुई है। हाईकोर्ट में शरणार्थियों की ओर से सज्जन सिंह ने एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाकिस्तानी शरणार्थियों को तत्काल राशन किट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

सज्जन सिंह ने बताया कि कोर्ट स्टैण्डर्ड प्रोसेस को जानता है। जिसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है वह वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। पाकिस्तानी शरणार्थी के पास भी कोई आईडी नहीं हैं। जिसको देखते हुए सज्जन सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कुल 3454 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 85 लोगों की मौत  हुई है। कोरोना से हुई मौतों की संख्या भी लंबे समय बाद सौ से नीचे रही। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 10 हजार 396 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। अब राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 71 हजार 99 रह गई है।

कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार और कई राज्य सरकारों के बीच इस वक्त वैक्सीन वेस्टेज को लेकर रार छिड़ी है। इसी जंग के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को लेकर केंद्र के दावे को गलत बताया है, साथ ही विस्तार से वैक्सीन वेस्टेज के आंकड़ों पर बात की है।

वैक्सीन वेस्टेज के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझाया कि कोविन के मुताबिक राजस्थान में 26 मई तक 1.63 करोड़ वैक्सीन की डोज़ लगी हैं, इसमें 3.38 लाख डोज़ खराब हुई हैं। जो कुल 2 फीसदी है, ये वैक्सीन वेस्टेज के राष्ट्रीय औसत 6% और भारत सरकार द्वारा निर्धारित 10 फीसदी के औसत से काफी कम है।

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