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30 सैनिकों पर मुकदमा चलाने से केंद्र का इनकार, दिसंबर 2021 में उग्रवाद विरोधी अभियान में मारे गए थे 14 स्थानीय युवक

4 दिसंबर, 2021 को, भारतीय सेना के 21 पैरा स्पेशल फोर्स के सैनिकों की मोन जिले के तिरु-ओटिंग क्षेत्र में छह स्थानीय कोयला खनिकों से मुठभेड़ हुए थी, जिसमें वे मारे गए थे।

By RNI Hindi Desk 
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गुवाहाटी: नागालैंड विवाद में 30 सैनिकों पर मुकदमा चलाने की केंद्र सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, केंद्र ने राज्य में दिसंबर 2021 में उग्रवाद-विरोधी अभियान में कथित रूप से शामिल 30 सैन्य कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान 14 स्‍थानीय युवक मारे गए थे। मोन जिले में गोलीबारी की जांच करने वाले नागालैंड एसआईटी द्वारा दायर चार्जशीट में सेना के लोगों का नाम लिया गया था। 4 दिसंबर, 2021 को, भारतीय सेना के 21 पैरा स्पेशल फोर्स के सैनिकों की मोन जिले के तिरु-ओटिंग क्षेत्र में छह स्थानीय कोयला खनिकों से मुठभेड़ हुए थी, जिसमें वे मारे गए थे। घटना के तुरंत बाद, गुस्साए ग्रामीणों ने दो सुरक्षा वाहनों में आग लगा दी, जिससे सुरक्षा बलों ने एक और दौर की गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सात ग्रामीणों और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। तनाव और विरोध के दौरान अगले दिन सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक और नागा युवक की मौत हो गई थी।


इसके बाद नागालैंड पुलिस प्रमुख की अध्यक्षता में एसआईटी ने इस घटना की जांच की और 24 मार्च, 2022 को सेना के जवानों पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मांगी। एसआईटी ने 30 मई, 2022 को अदालत में अपनी चार्जशीट में 21 पैरा स्पेशल फोर्सेज के 30 कर्मियों के नाम पेश किए थे। उनके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और सबूत नष्ट करने के आरोप शामिल थे। एसआईटी ने कहा कि खनिकों को मारने के इरादे से गोली चलाई गई। बता दें कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) सहित विभिन्न कानूनों के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्र की कानूनी मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो अशांत क्षेत्रों में बलों को व्यापक अधिकार देता है।

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