निर्भया के दोषियों को तय तारीख के तहत 1 फरवरी को फांसी दी जानी थी, जिसपर अब एक बार फिर से फांसी की डेट टल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 फरवरी को डेथ वारंटी रद्द करते हुए नया डेथ वारंटी जारी किया है। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा है कि चाहें तो तय तारीख को 3 दोषियों को फांसी दी जा सकती है। दूसरी तरफ निर्भया की मां की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि दोषी फांसी से बचने के हथकंडे अपना रहे हैं।
इरफान अहमद तिहाड़ जेल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि फिलहाल बस विनय शर्मा की दया याचिका पेंडिंग है। बाकी तीनों को फांसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है और उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। कोर्ट में अक्षय के वकील ने कहा है कि उसके मुवक्किल की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज हो चुकी है और वह इस मामले में दया याचिका डालना चाहता है।
निर्भया का एक अन्य दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल कर यह दावा किया था कि वह वारदात के वक्त नाबालिग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को आज खारिज कर दिया।