Boys below the age of 21 cannot marry, but there is no problem in live-in: Court; पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 21 साल से कम उम्र के लड़के नहीं कर सकते शादी। साथी की मर्जी से लिव इन में रह सकते है कपल।
नई दिल्ली : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते सप्ताह कहा कि 21 साल से कम उम्र के लड़के नहीं कर सकते शादी, लेकिन लिव-इन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की यह टिप्पणी मई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी अडल्ट कपल बिना शादी किए भी एकसाथ रह सकता है।
पंजाब के गुरदासपुर जिले में लिव-इन में रहने वाले एक कपल ने सुरक्षा के लिए याचिका डाली थी, उसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। खबरों के मुतबिक, दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा है लेकिन हिंदू मैरिज ऐक्ट के अनुसार लड़का 21 साल की उम्र पूरी होने तक शादी नहीं कर सकता। इसी के चलते कपल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि उनकी लिव-इन रिलेशनशिप की वजह से उन्हें उनके परिवारों से जान का खतरा है। कपल के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें डर है कि उनके परिवारवाले उनका मर्डर करवा देंगे।
मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा करे। उन्होंने कहा, ‘भारत के नागरिक होने के नाते याचिकाकर्ता को भारत का संविधान उसके मौलिक अधिकार से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं कर सकता क्योंकि वह वयस्क होने के बावजूद शादी की उम्र के योग्य नहीं है।’
जज ने गुरदासपुर के एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह युवा जोड़े के आग्रह पर निर्णय लें और उनको सुरक्षा प्रदान करें।