सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसको लेकर हैदराबाद से सांसद और AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अदालत की तारीख का काला दिन करार दिया है।
ओवैसी ने फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि क्या जादू से मस्जिद को गिराया गया।
ओवैसी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को नाइंसाफी करार देते हुए कहा, ‘मैं बतौर भारतीय मुस्लिम आज अपमान, शर्म और असहाय महसूस कर रहा हूं। बिल्कुल वैसा ही जैसा 1992 में युवावस्था में किया था।’
उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इस फैसले को चैंलेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह न्याय का मामला है और आज बीजेपी इस मसले की वजह से ही सत्ता में है।
ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘जिस अभियुक्त भगवान गोयल ने कोर्ट के बाहर यह स्वीकार किया कि हां बाबरी का विध्वंस किया। और कोर्ट के अंदर बाइज्जत बरी हो जाते हैं।’
ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले के बाद ओवैसी ने तंज कसते हुए एक शेर ट्वीट किया- ‘बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है/वही कातिल वही मुंसिफ अदालत उस की वो शाहिद’
वही क़ातिल वही मुंसिफ़ अदालत उस की वो शाहिद
बहुत से फ़ैसलों में अब तरफ़-दारी भी होती है— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 30, 2020
ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘जिस अभियुक्त भगवान गोयल ने कोर्ट के बाहर यह स्वीकार किया कि हां बाबरी का विध्वंस किया और कोर्ट के अंदर बाइज्जत बरी हो जाते हैं।
इससे पहले ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले के बाद ओवैसी ने तंज कसते हुए एक शेर ट्वीट किया- ‘बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है/वही कातिल वही मुंसिफ अदालत उस की वो शाहिद’
vahī qātil vahī munsif adālat us kī vo shāhid
bahut se faisloñ meñ ab taraf-dārī bhī hotī hai— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 30, 2020
बता दें कि अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था।