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OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखेगी तंबाकू विरोधी चेतावनी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

भारत ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को जारी कर देशभर में जागरूकता फैलाने का काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना जरूरी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन नहीं करेगा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे।

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्लीः  दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। वहीं तंबाकू के सेवन से होने वाले घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने में भारत सबसे ऊपर पहुंच गया है। भारत ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को जारी कर देशभर में जागरूकता फैलाने का काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना जरूरी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन नहीं करेगा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे। नए नियम के मुताबिक प्रकाशक तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाने वाले ऑनलाइन कंटेंट के शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड का स्पॉट तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए रखेगा। कार्यक्रम के प्रसारण अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी भी प्रदर्शित करनी होगी। वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम प्रबंधक बिनॉय मैथ्यू ने भारत के इस कदम की सराहना की है। मैथ्यू ने भारत के इस कदम को एक महान और अग्रणी कदम बताया है और कहा कि मनोरंजन के माध्यम से तंबाकू के प्रचार को विनियमित करने में वास्तव में उन्हें विश्व चैंपियन बना देगा।

बता दें कि भारत में केवल तंबाकू के सेवन से हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतें होती हैं। भारत, तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है। वहीं, वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें 13.5 लाख भारतीय शामिल हैं। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है ‘हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं।’ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत इन नियमों को अधिसूचित किया है।

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