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दिल्ली HC ने ख़ारिज की ‘सेंट्रल विस्टा’ को रुकवाने की याचिका, याचिकाकर्ता पर ठोंका 1 लाख का जुर्माना

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्ली: ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ को रुकवाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है, अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रूपये का जुर्माना भी ठोंका है, अदालत ने कहा, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि ये राष्ट्रीय महत्व की एक अनिवार्य परियोजना है, निर्माण कार्य रोकने का कोई औचित्य नहीं. कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका एक वास्तविक जनहित याचिका याचिका नहीं है बल्कि एक “प्रेरित” है, इसलिए याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया.

जानकारी के अनुसार, अन्या मल्होत्रा ​​​​और सोहेल हाशमी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति और संभावित सुपर स्प्रेडर के रूप में निर्माण कार्य से उत्पन्न खतरे के कारण सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को “आवश्यक सेवा” के रूप में वर्गीकृत करने का कोई औचित्य नहीं था.

केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में राजपथ और इंडिया गेट और उसके आसपास चल रही निर्माण गतिविधियां नए संसद भवन या केंद्र सरकार के नए कार्यालयों से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सेंट्रल विस्टा निर्माण की सभी गतिविधियाँ COVID प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन में होती हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि लुटियंस दिल्ली में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन, एक नए आवासीय परिसर की परिकल्पना की गई है जिसमें प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के साथ-साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों को समायोजित करने के लिए एक केंद्रीय सचिवालय होगा। सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने 5 जनवरी को परियोजना को हरी झंडी दे दी थी.

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