शंघाई: चीन में आपराधिक मामलों के मद्देनजर निर्धारित आयु वर्ग में बदलाव किया गया है। पहले यह 14 वर्ष थी जो अब दो साल और कम कर 12 वर्ष कर दी गई है। इस बदलाव के अनुसार, अब गंभीर अपराध करने वाले 12 वर्ष के उम्र वाले बच्चों को छूट नहीं दी जाएगी बल्कि सख्त सजा दी जाएगी। चाइना डेली के अनुसार, मर्डर या फिर गंभीर रूप से घायल करने के अपराधी बच्चों को सजा दी जाएगी।
नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमिटी ने शनिवार को एक संशोधन पारित किया था जो 1 मार्च से प्रभावी होगा। यह 12 से 14 साल के बच्चों के लिए है। अब तक 14 से 16 आयुवर्ग वाले बच्चों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की सजा दी जाती थी। इसके लिए चीन के शीर्ष विधायी निकाय, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमिटी के पास मसौदा भेजा गया था और कहा गया कि जिन अपराधों के लिए नाबालिगों को सजा दी जाती है उसमें बदलाव किया जाए।