People of Delhi will not get relief from pollution for next few days; दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। आम लोगों को नहीं मिलेगी जल्द प्रदूषण से राहत। जारी किया ये गाइडलाइन।
नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार कई सख्त कदम उठा रहे है, जिससे इस प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकें। इसके बावजूद अभी भी दिल्ली के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह की शुरुआत भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता (Air Quality) बेहद खराब स्तर के साथ हुई। जिससे दिल्ली में AQI लेवल 352 यानि ‘बहुत खराब’ पर बना हुआ था।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के मुताबिक, अगले तीन दिन तक PM2.5 का लेवल अगले तीन दिन तक ‘बहुत खराब’ स्तर पर बना रहेगा, ऐसे में एक हेल्थ एडवाइजरी जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि हृदय, फेफड़ों की बीमारी, बुजुर्ग एवं बच्चों ज्यादा वक्त तक बाहर जाने एवं ज्यादा परिश्रम करने से बचें।
सफर इंडिया के अनुसार, सोमवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता (PM2.5 का लेवल) बहुत खराब बनी हुई, जिनमें प्रमुख नाम निम्न है:-
पूसा : 336, लोधी रोड : 336, एयरपोर्ट टी3 : 357, नोएडा : 414, मथुरा रोड : 389, आया नगर : 342, IIT Delhi : 339, गुरुग्राम : 358, इंदिरापुरम : 232, लोनी : 324।
अपने शॉर्ट रेंज के पूर्वानुमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली में एक्यूआई बहुत खराब वायु गुणवत्ता का संकेत देता है। परिवहन स्तर की हवाएं आज रात से 11 बजे तक तेज और अनुकूल उत्तर पश्चिम दिशा से आने की संभावना है। जैसे-जैसे खेतों में पराली जलाने की संख्या तेजी से कम हो रही है, दिल्ली में PM2.5 संबंधित प्रदूषकों का प्रतिशत उच्च हवा की गति के बावजूद कम रह सकता है।
उधर, वायु प्रदूषण के कारण राजधानी दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक सोमवार से प्रभावी हो गई है। हालांकि अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि इस बीच ऑनलाइन कक्षाएं व बोर्ड परीक्षाएं चलती रहेंगी। वहीं, गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों पर लगाई गई पाबंदी को भी 26 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, अगले एक सप्ताह तक दिल्ली सरकार की कर्मचारियों को घरों से ही काम करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में रविवार देर शाम आदेश जारी कर दिया गया। साथ ही दिल्ली मेट्रो, रेलवे व राष्ट्रीय महत्त्व से जुड़े कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निर्माण या तोड़फोड़ की इजाजत नहीं है। निजी क्षेत्र को कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है।