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कोर्ट ने कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 को सुनाई फांसी की सजा, अंधाधुंध फायरिंग कर की थी बैग कारोबारी की हत्या

By RNI Hindi Desk 
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रिपोर्ट: सत्यम दुबे

नई दिल्ली: बिहार के आरा जिले में चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या के मामले में कोर्ट ने सोमवार को कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग-अलग सेक्शन में कुल दो लाख 60 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। ADJ 9 मनोज कुमार ने सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई।

आपको बता दें कि आरोपियों में खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल है। कोर्ट ने 9 मार्च को सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था। कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षडयंत्र, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाया था। इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने अभियोजन की ओर से बहस की थी। 24 मार्च को ही सजा सुनाई जानी थी।

आपको बता दें कि छह दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े आरा जिले के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी। इस फायरिंग में दूध कटोरा के रहने वाले बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गयी थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करायी गयी थी।

FIR में कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी। पैसे देने से इनकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलायी गयी। उसमें इमरान की मौत हो गयी, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गये थे।

इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 9 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भारतीय दंड विधान की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) एवं 27 आर्म्स एक्ट तहत खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मिंया, खेताड़ी मोहल्ला के बबली मियां, तौशिफ आलम व फुचन उर्फ फुकन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सभी को फांसी की सजा सुनाई है।

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