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UP,MP के बाद अब गुजरात में भी आज से लागू होगा ‘लव जिहाद कानून’, जानें कितने साल की होगी सजा

By RNI Hindi Desk 
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रिपोर्ट: सत्यम दुबे

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात की रुपानी सरकार ने भी सूबे में लव जिहाद कानून बनाने जा रही है।  प्यार की ऑड़ जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की अब गुजरात में भी खैर नहीं होगी। मंगलवार को गुजरात में भी लव जिहाद कानून न जायेगा। रुपानी सरकार ने मार्च में बजट सत्र के दौरान धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को पेश किया था। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट-2003 के माध्यम से अब गुजरात में भी शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक बड़ा अपराध होगा।

आपको बता दें कि लव जिहाद कानून को राज्यपाल देवव्रत द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सीएम रूपाणी ने इसे 15 जून से लागू करने का ऐलान किया था। इस विधयेक के मुताबिक, धर्म छुपाकर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। विधेयक में धर्म छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

वहीं नाबालिग से शादी करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना है। वहीं कानून का पालन नहीं करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लव जिहाद कानून बनाने का वादा किया था।

गुजरात में 2003 में फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट बनाया गया था। इसमें पहली बार 2006 में संशोधन किया गया था। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इस मुद्दे पर शुरुआत से ही मुखर रही है। देश में भाजपा शासित कई राज्यों में लव जिहाद कानून बना दिया गया है। यूपी में इस कानून का नाम “उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020” है। जबकि मध्य प्रदेश में इस कानून का नाम ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020’ है।   

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