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इस बैंक पर भी छाये संकट के बादल, 10 हजार से ज्यादा की निकासी पर लगी रोक; जानें क्या है कारण

Clouds of crisis over this bank too, ban on withdrawal of more than 10 thousand; मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति खराब। 10,000 रुपये से ज्यादा की निकासी की इजाजत नहीं।

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्ली : रिजर्व बैंक का लागातार बैंकिग नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंको पर शिकंजा कस रही है। पिछले दिनों कई बैंकों पर आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने को लेकर या तो उन पर फाइन लगाया था या निकासी की लिमिट तय कर दी थी। इस बार रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र की सहकारी बैंक मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण खातों से 10,000 रुपये से ज्यादा की निकासी की इजाजत नहीं देने समेत कई प्रतिबंध लगा दिए। इस सहकारी बैंक पर संकटग्रस्त होने की खबर आई है।

रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा, मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हमारी पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी ऋण का नवीनीकरण नहीं करेगी। कोई निवेश नहीं करेगी और न कोई कर्ज लेगी। सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में जमा राशि में से अधिकतम 10,000 रुपये से ज्यादा राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी। यह पाबंदी बुधवार को कारोबार बंद होने के बाद से अगले छह महीने तक लागू रहेगी।

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस सहकारी बैंक पर लगाई गई पाबंदियों को उसका बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगी। बयान में कहा गया है कि रिजर्व बैंक भावी परिस्थितियों के आधार पर इन पाबंदियों में ढील या बदलाव पर विचार कर सकती है।

इससे पहले भी सहकारी बैंकों पर लग चुका है जुर्माना

इससे पहले भी RBI ने कई सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है और कई को प्रतिबंधित किया है। जो शहरी सहकारी बैंक इसमें शामिल हैं उनमें मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और गढ़िंगलाज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के नाम हैं। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को निदेशक मंडल– यूसीबी और अपने ग्राहक को जानें (KYC) पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मलकापुर, महाराष्ट्र पर र 2.00 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया था।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को भी आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया था। इस कार्रवाई के तहत भी जुर्माने के तौर पर 2 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया। आरबीआई की कार्रवाई में तीसरा सहकारी बैंक महाराष्ट्र के गढ़िंगलाज में स्थित गढ़िंगलाज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई ने इसके खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। ये तीनों शहरी सहकारी बैंक हैं।

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