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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत, न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया और तीन अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया और तीन अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें। आपको बता दें कि सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपपत्र में मनीष सिसोदिया के अलावा अर्जुन पांडे, बुची बाबू गोरंटला और अमनदीप ढाल के नाम शामिल हैं। इस मामले को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने इसे 27 मई को आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने अपने हिसाब से शराब नीति के संबंध में सुझाव मांगने की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान के जरिए कुछ ईमेल मंगवाए थे।सीबीआई ने दावा किया है कि पूर्व आबकारी आयुक्त रवि धवन ने 13 अक्टूबर 2020 को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश रिपोर्ट सौंपी थी। जिससे मनीष सिसोदिया खुश नहीं थे और उन्होंने नए आबकारी आयुक्त राहुल सिंह को आम जनता टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए आबकारी विभाग के पोर्टल पर रिपोर्ट डालने का निर्देश दिया। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने आबकारी विभाग द्वारा तैयार उस कैबिनेट नोट के मसौदे को नष्ट कर दिया था, जिसे 28 जनवरी 2021 को हुई बैठक में मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया था।

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