रिपोर्ट: सत्यम दुबे
अयोध्या: अयोध्या विवाद में काफी लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने आदेश दिया था। जबकि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था। कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी। अब सरकार ने एक और निर्णय लिया है। अयोध्या में बन रही मस्जिद के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है।
आपको बता दें कि इस बात की जानकारी मस्जिद निर्माण का काम देख रहे ट्रस्ट ने दी है। ट्रस्ट ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा-80जी के तहत दान में टैक्स से छूट दी गई है। मस्जिद निर्माण का काम इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) की निगरानी में हो रहा है। फाउंडेशन ने 9 महीने पहले दान पर टैक्स में छूट देने की मांग की थी। फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने बताया कि उनकी ओर से पिछले साल 1 सितंबर को आईटी एक्ट की धारा-80जी के तहत टैक्स छूट के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे इस साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने 3 फरवरी को दोबारा आवेदन दिया था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है।
इससे पहले पिछले साल ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने पर टैक्स में छूट दी गई थी। आईटी एक्ट की धारा-80जी के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि शुक्रवार को उन्हें टैक्स में छूट को मंजूरी देने वाला सर्टिफिकेट मिल गया है। उन्होंने कहा कि टैक्स में छूट देने का फैसला देरी से होने के कारण विदेशों से भी दान नहीं आ सका उन्होंने बताया कि “मस्जिद के लिए अब तक 20 लाख रुपए मिल चुके हैं। हमने डोनेशन के लिए कोई कैंपेन शुरू नहीं किया है. अब तक सभी ने अपनी मर्जी से दान दिया है।”
आपको बता दें कि मस्जिद के लिए सरकार की ओर से अयोध्या के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी गई है। हाल ही में ISCF ने अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को मस्जिद की बिल्डिंग का प्लान भेजा है। प्रोजेक्ट के तहत 300 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, कम्युनिटी किचन और एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। मस्जिद इतनी बड़ी होगी कि इसमें एक बार में करीब 2 हजार लोग नमाज अदा कर सकेंगे।