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सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी, जानिए पूरी खबर..

झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को जमानत दे दी। 

By RNI Hindi Desk 
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झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को जमानत दे दी।  जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को जमानत दे दी।  दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया गया।

लालू यादव के वकीलों ने इस बात पर संतोष जताया था कि उन्होंने 40 महीने से अधिक जेल में बिताया है जो कि सजा की अवधि के आधे से अधिक है जो उन्हें जमानत के योग्य बनाता है। अदालत ने लालू यादव को 10 लाख रुपये के निजी जमानत बांड भरने सहित कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है।

आगे लालू यादव उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे और वह अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेंगे और  पता।  बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 139.35 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था।  सीबीआई अदालत ने उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव लगभग 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर की गई 10 लाख की जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा करनी होगी। सीबीआई ने दावा किया है कि डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि अभी पूरी नहीं की है।

इस कारण आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद को इस मामले में रिमांड पर नहीं लिया गया था। इस कारण पूर्व की सजा में इसे शामिल नहीं किया जा सकता।

लालू प्रसाद को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से पांच साल की सजा मिली है। इस मामले में आधी सजा काट लेने और बीमारी का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी।

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