
रिपोर्ट: नंदनी तोदी
लखनऊ: भारत में कोरोना ने एक बार फिर अपने पैर पसर लिया है। जहा एक तरफ वैक्सीनेशन पुरे भारत में चल रहा है, वही कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता का माहौल बना दिया है। बात करें उत्तरप्रदेश की तो, प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण रफ़्तार पकड़ चूका है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्देश जारी किये है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से नाईट कर्फ्यू की स्थिति पर विचार करने के लिए कहा है क्योंकि राज्य में कोरोनोवायरस के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अदालत ने सरकार से सभी के लिए टीकाकरण पर विचार करने के लिए भी कहा।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनावों में नामांकन और चुनाव प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। बता दें, ये निर्देश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने दिया है।
अदालत ने पुलिस और जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि लोग मास्क पहनें। साथ ही सभी नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए और अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों का टीकाकरण करना चाहिए।
अदालत ने राज्य सरकार से देर शाम को होने वाले सभी कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करने और नाईट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने अधिकारियों को मास्क और सैनिटाइटर की उपलब्धता बनाए रखने और उपयोग के बाद उचित निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने आदेश दिए है कि DGP को एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अदालत ने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन को कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं करने देना चाहिए, साथ ही नामांकन दाखिल करने और पंचायत चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए भी योजना तैयार करने को आदेश दिए है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 45 वर्ष से ऊपर की आयु के बजाय सभी लोगों का उनके घरों पर वैक्सीनशन लगाए जाने पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने हाईस्कूल और इंटर के छात्रों का भी कोविड जांच के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर 8 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई ।